आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया। बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। दरसअल केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं निपटने के लिए एक बेहद सख्त कानून बनाया है वहीं दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा मिलेगी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दी थी।
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