उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया बात करे इस बिल की तो इसमें शादी-तलाक और संपत्ति के सम्बन्ध में कई तरह के बदलाव किये गए है। बिल के अनुसार बहुविवाह के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी ,लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल तय की जा सकती है.अगर कोई लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है तो ऐसे लोगो को पुलिस में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा
साथ ही उन्हें अपने माता पिता को जानकारी देनी होगी। अगर कोई अपनी शादी का पंजीकरण नहीं करता है तो उसे सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। बात करे पति पत्नी को मिलने वाले हक़ की तो दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी. और अगर पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता-पिता के साथ साझा करना होगा। इसके साथ ही अगर दोनों के बिच किसी प्रकार का विवाद होता है तो इस मामले में बच्चों की कस्टडी उनके दादा-दादी को दी जा सकती है. साथ ही बात करे मुस्लिम महिलाओं की तो अब उन्हें भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी.