8 साल पहले हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा

भास्कर समाचार सेवा

मुज़फ्फरनगर। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की कराई की गई सजा। जनपद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सुनाई सज़ा। बीते 19.मई 2016 को वादी द्वारा थाना सिविल लाइन पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि। अज्ञात द्वारा एक युवक की हत्या कर शव मदीना कॉलोनी स्थित भट्टे में फेंक दिया गया है। और शव को जलाने का प्रयास किया गया थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0-298/16 धारा-302,201 भादवि पंजीकृत किया गया। शव की पहचान वाजिद पुत्र शमशाद निवासी सिकन्दरपुर थाना मीरापुर, के रुप में हुई जिसकी हत्या पैसों के लेन-देन को लेकर हुई थी। थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभियोग का सफल अनावरण करते हुए। अभियुक्त सलमान पुत्र मौ0 नबी निवासी सिकन्दरपुर थाना मीरापुर, को 28.मई 2016 में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। और साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरुद्ध। 24.मई 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश सिंह थाना सिविल लाइन के स्तर से प्रभावी पैरवी की गईं। व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय ऐडीजे-7 द्वारा आरोपी सलमान उपरोक्त को धारा 302,201 भादवि व 3/25 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 60 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।

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