पाकिस्तान: पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में सजा-ए-मौत

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई है। पेशावर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया। फिलहाल पूर्व सैन्य प्रमुख दुबई में हैं। 3 नवंबर 2007 को आपातकाल की स्थिति के लिए मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। परवेज मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 को दोषी ठहराया गया। अभियोजन पक्ष ने उसी साल सितंबर में विशेष अदालत के समक्ष पूरे सबूत पेश किए थे।

इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका की थी। जिसमें उन्होंने कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।