हर्रैया,बस्ती । लोकसभा सामान्य निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। उक्त निर्देश जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सभी प्रत्याशियो को दिया है। उन्होने कहा कि नामांकन के दिन से प्रतिदिन लेखा, कैशबुक, बैंकबुक का नियमित रख-रखाव करना होगा। नामांकन से पूर्व सभी पोस्टर, बैनर, पम्पलेट प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय का हिस्सा बनेंगे। बैठक में सामान्य प्रेक्षक श्रीमती बबिता, पुलिस प्रेक्षक रमेश चन्द्र छाजटा, व्यय प्रेक्षक आर.एल. अरूण प्रसाद उपस्थित रहें।
उन्होने कहा कि सभी प्रत्याशियों को अपना आपराधिक विवरण मतदान के पूर्व तीन बार बहुप्रसारित समाचार पत्र में प्रकाशित कराना अनिवार्य है, जिसकी एक प्रति आर.ओ. कार्यालय मे जमा करना होगा। उन्होने कहा कि 13 मई से पूर्व इसे एक बार अवश्य प्रकाशित करा दें।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि 10 हजार रूपये से अधिक के सभी भुगतान नकद नही होनी चाहिए, बल्कि चेक या ड्राफ्ट से या बैंक ट्रांसफर द्वारा किया जायेंगा। निर्वाचन का सभी लेन-देन नामांकन में दिये गये बैंक खाते से ही किया जायेंगा। प्राप्त सेवाओं एवं वस्तुओं का विवरण लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेंगा। लेखा रजिस्टर में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित रेट ही जोड़ा जायेंगा। निरीक्षण के दौरान पायी गयी विसंगति के संबंध में दी गयी नोटिस का 48 घण्टे में जवाब देना होंगा।
उन्होने कहा कि पेडन्यूज के बारे में विशेष सतर्कता बरते क्योकि इसे प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जायेंगा। उन्होने कहा कि मतदान के दिन प्रत्याशी के द्वारा स्थापित बूथों पर टेण्ट, कुर्सी तथा वहॉ तैनात कामगार/एजेण्ट को दी जाने वाली पारितोषिक जलपान एवं भोजन पर व्यय भी लेखे में शामिल किया जायेंगा। परिणाम घोषणा के 26वें दिन लेखा समाधान बैठक में प्रतिभाग करें एवं यदि कोई विसंगति हो, तो ठीक कर लें। उन्होने बताया कि यदि लेखा समय से और समुचित ढंग से दाखिल नही किया जाता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10ए के अधीन निर्हता हेतु नोटिस जारी किया जायेंगा।
उन्होने कहा कि प्रचार हेतु प्रत्येक वाहन की अनुमति लेना अनिवार्य है और अनुमति पत्र वाहन के विण्डस्क्रीन पर लगाया जायेंगा। यदि वाहन उपयोग नही किया जा रहा है, तो अनुमति निरस्त कराने के लिए दो दिन के भीतर आवेदन देना होगा। सभी प्रकार के रैली, जनसभा, सार्वजनिक बैठक के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होने कहा कि अनुमति के लिए 24 घण्टे के पूर्व आवेदन पत्र देना होंगा।
सामान्य प्रेक्षक श्रीमती बबिता ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेंगी। व्यय प्रेक्षक आर.एल.अरूण प्रसाद ने कहा कि चुनाव संबंधी सभी खर्चे नये खाते से ही किये जायेंगे। व्यय रजिस्टर पर प्रत्याशी का हस्ताक्षर अनिवार्य है। पुलिस प्रेक्षक रमेश चन्द्र छाजटा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नही चलेंगा। नानबेलेबुल वारन्ट जारी व्यक्ति न्यायालय में हाजिर हो जाय, प्रचार करता हुआ पाया जायेंगा तो कार्यवाही की जायेंगी।
मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने सभी प्रत्याशियों से कहा कि वे अपना व्यय एजेण्ट नामित कर दें। बैठक में उन्होने व्यय अनुवीक्षण से संबंधित प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, सीडीओ जयदेव सीएस, एडीएम कमलेश चन्द्र, सीआरओ संजीव ओझा, सभी उप जिलाधिकारी तथा एकाउण्टिंग टीम के संदस्य उपस्थित रहें।