
भास्कर समाचार सेवा।
बिजनौर। नगर पंचायत कार्यालय बढ़ापुर मे तत्कालीन बोर्ड की बैठक के दौरान तत्कालीन महिला सभासद के पिता की हत्या के मामले मे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी नौशाद उर्फ बाबा को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार तत्कालीन महिला सभासद नाजिश जहां ने वर्ष 2019 में थाना बढ़ापुर मे धारा 302, 504 आईपीसी मे दर्ज कराए मुकदमें मे आरोप लगाया था कि 15 नवंबर 2019 को उसके पिता इरफान अंसारी को किसी काम से नगर पंचायत कार्यालय बुलाया गया था जहां थाना बढापुर क्षेत्र के मौहल्ला घोसियान निवासी नौशाद उर्फ बाबा पुत्र बदलू ने इरफान के साथ गाली गलौच की ओर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा विवेचना के बाद न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान की जोरदार दलील व उनके तर्को से सहमत होने के बाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगीना अनुपम सिंह ने अभियुक्त नौशाद उर्फ बाबा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पचास हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।