योगी कैबिनेट की बैठक में ‘नई आबकारी नीति’ को मिली मंजूरी, ये होंगे नियम

लखनऊ, 21 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार देर शाम ‘नई आबकारी नीति’ को मंजूरी मिली। वर्ष 2020-21 के लिए नई आबकारी नीति के निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। इस नीति के तहत टेंडर सिस्टम ऑनलाइन रहेगा। नवीनीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और पूरे प्रदेश में एक साथ होगा। अब एक प्रार्थी सिर्फ दो दुकान ही रख पाएंगें।

कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता व मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि पिछली बार 27 हज़ार करोड़ का रेवन्यू आबकारी विभाग ने किया था, इस बार 31,600 करोड़ का टारगेट है। ब्रांड और लेबल अप्रूवल सिर्फ सिंगल स्टेज पर होगा। ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन जरूरी है। माइक्रो ब्रेवरी में एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है। अब क्रूज पर भी लाइन्स दिए जाएंगे। बीयर शॉप पर वाइन भी बिकेगी।

ये होगी नवीनीकरण की प्रक्रिया
नवीनीकरण से अवशेष देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और बीयर की दुकानों एवं माॅडल शाॅप का व्यवस्थापन दुकानवार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर ई-लाटरी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। ई-लाटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन कराया जायेगा। किसी भी आवेदक को संपूर्ण प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माॅडल शाॅप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी। वर्ष 2019-20 में आवंटित दुकानों का वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। यदि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करा लिया गया है तो वह अवशेष रिक्त दुकानों की ई-लाटरी के लिए अर्ह नहीं होगा।

यदि ई-लाटरी के प्रथम चरण में कोई दुकान व्यवस्थित नहीं होती है तब ऐसी दुकान को दो बराबर भागों में विभक्त कर उक्त दोनों दुकानों का व्यवस्थापन पुनः लाटरी के अगले चरण में कराया जायेगा। तृतीय चरण की लाटरी के पश्चात अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन के लिए जनपद में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने के लिए अग्रेतर चरण की लाटरी संपन्न करायी जायेगी। वर्ष 2020-21 के लिए देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माॅडल शाॅप्स की 2019-20 में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के दो प्रतिशत तक दुकानों का सृजन आबकारी आयुक्त के स्तर से किया जा सकेगा।

अब भांग की दुकान के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
भांग की दुकानों का व्यवस्थापन प्रथम बार नवीनीकरण के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया से, नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। आवेदक को एक जिले में अधिकतम दो दुकानों का अनुज्ञापन स्वीकृत किया जायेगा।

वार्षिक लाइसेंस फीस पर 20 प्रतिशत व बीयर पर 15 प्रतिशत की वृद्धि
देसी मदिरा दुकान की वर्ष 2019-20 की बेसिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 2020-21 के लिए निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2020-21 हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माॅडल शाॅप की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2019-20 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 20 प्रतिशत एवं बीयर पर 15 प्रतिशत की वृद्धि कर किया जायेगा। वर्ष 2019-20 में स्वीकृत देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, के थोक अनुज्ञापनों एवं बाॅण्ड अनुज्ञापनों का, वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020-21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तो एवं प्रतिबंधों के साथ अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण ऑनलाइन कराया जा सकेगा। वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा की फुटकर दुकान पर जिले के किसी एक सी.एल.-2 थोक अनुज्ञापन से अपने मासिक एम.जी.क्यू. का अधिकतम 70 प्रतिशत तक उठान अनुमन्य है। उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन में कठिनाइयों एवं मदिरा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रतिबंध को समाप्त किया गया है।

नये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड मार्क पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा
यदि किसी ब्राण्ड की वर्ष 2019-20 के लिए अनुमोदित लेबल में कोई परिवर्तन (एम.आर.पी. को छोड़कर) प्रस्तावित नहीं है तब वर्ष 2020-21 के लिए ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन को एम.आर.पी. अनुमोदन से पृथक करते हुए, प्रचलित दो स्टेज प्रक्रिया के स्थान पर एक साथ ऑनलाइन नवीनीकरण किया जायेगा। नये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड मार्क पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

बोतल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके बिक्री किये जाने को अनिवार्य किया गया
वर्ष 2020-21 में मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस. (प्वाइंट आफ सेल) मशीनों द्वारा विक्री मदिरा की बोतल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके बिक्री किये जाने को अनिवार्य किया गया है। माइक्रो ब्रिवरी स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर रु.150/- प्रति ब.ली. को घटाकर रु.60/-प्रति ब.ली. किया गया है। वर्ष 2020-21 के​ लिए आयातित विदेशी मदिरा की थोक एवं फुटकर विक्रेता का मार्जिन, विदेशी मदिरा के स्काच श्रेणी के समतुल्य रखकर, प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य के आधार पर किया जायेगा।

पर्यटकों को सशुल्क परोसी जाएगी मदिरा
पर्यटन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से संचालित विशेष रेलगाड़ियां एवं क्रूज के पर्यटकों हेतु प्रदेश की सीमा में मदिरा परोसने का विशेष अनुज्ञापन (पूर्व में रेलगाड़ियों हेतु निःशुल्क था) सशुल्क दिया जायेगा। इसी उद्देश्य से एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट लाउन्ज बार अनुज्ञापन प्रदान किये जायेंगे। वर्ष 2020-21 में वाइन की बिक्री विदेशी मदिरा के साथ-साथ बीयर की फुटकर दुकानों से भी की जायेगी।

ईज़ आफ डूइंग बिज़िनेस
2020-21 के लिए नवीनीकृत विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, माॅडल शाप, विदेशी मदिरा थोक (एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी, एफ.एल.-2डी), एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए, एफ.एल.-2ए, एफ.एल.-9, एफ.एल.-9ए तथा बाण्ड अनुज्ञापनों पर 31 मार्च,2020 को उपलब्ध अवशेष स्टाक का निस्तारण निर्धारित शर्तो व प्रतिबंधों के अधीन स्टाक रोल ओवर शुल्क तथा प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग के अंतर की धनराशि जमा कराकर वर्ष 2020-21 में करने के लिए अनुमति दी जायेगी। प्रारम्भिक माहों में मांग के अनुरूप बीयर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के बाण्ड अनुज्ञापनों, यवासवनियों एवं एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों पर वर्ष 2020-21 के लिए अनुमन्य बीयर के अग्रिम भण्डारण की अनुमति दिनांक 15 फरवरी, 2020 से प्रदान की जायेगी। समस्त प्रकार के थोक अनुज्ञापनों, बाण्ड अनुज्ञापनों का नवीनीकरण एवं ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन और मदिरा के परिवहन पासों का सत्यापन आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

ऑनलाइन प्रक्रिया से भुगतान अनिवार्य
आबकारी राजस्व जमा करने के मैनुअल चालान प्रक्रिया को समाप्त करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया राजकोष के माध्यम से भुगतान अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के बाहर की कोई इकाई जिसकी अन्य प्रदेशों में कई इकाइयां हों, को प्रदेश में बाण्ड अनुज्ञापन लेकर अपनी विभिन्न इकाइयों से मदिरा की बिक्री एक ही परिसर से करने हेतु मास्टर वेयरहाउस के रूप में पंजीकृत करने तथा प्राप्त इन्डेन्ट की पूर्ति मास्टर वेयरहाउस में उपलब्ध मदिरा के किसी भी स्टाक से अनुमन्य किया जायेगा।

अनुज्ञापन की समाप्ति पर देयताओं के जमा का परीक्षण कर जमा प्रतिभूति धनराशि से कटौती अथवा वापसी, जैसी भी स्थिति हो 90 दिन के अन्दर करना अनिवार्य होगा। वर्ष 2020-21 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य 2500 रु. अथवा अधिक हो, मोनोकार्टन में बिक्री अनुमन्य की गयी है। वर्ष 2020-21 के लिए देशी मदिरा पर प्रतिफल फीस में चार रु. की वृद्धि करते हुए रु.226 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) किया गया है। 25 प्रतिशत वी/वी श्रेणी की देशी मदिरा के 200 एम.एल. का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में पांच रु. की वृद्धि करते हुए 50 रु. निर्धारित किया गया है।

ऐसे जिले (जहां कोई नगर निगम स्थित नहीं है) उनमें एवं नगर निगम जिला क्षेत्रों के विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों की दो अतिरिक्त श्रेणियां सृजित की गयीं हैं। वर्ष 2020-21 में होटलों के बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस कमरों के आधार पर करते हुए 3 श्रेणी में तथा वर्ष 2020-21 में क्लब बार की लाइसेंस फीस क्लब के सदस्यों की संख्या के आधार पर 2 श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2020-21 में होटलों का वर्गीकरण 3 श्रेणी में करते हुए लाइसेंस फीस का निर्धारण किया गया है।

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