PF का पैसा निकालना चाहते हैं तो जान लें यह नया नियम, ऐसे करना होगा अप्लाई

कर्मचारी भविष्य निधी संगठन (ईपीएफओ) का कामकाज ऑनलाइन होने से काम में पारदर्शिता आने के साथ ही काम भी तेजी से हो रहे हैं। कामकाज ऑनलाइन होने से पेपर वर्क खत्म हो गया है। अब ईपीएफओ से अपनी राशि निकालने के लिए कार्यालय जाने जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करते ही 24 घंटे में मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा, 24 घंटे बाद ही आपके बैंक खाते में निधी जमा हो जाती है।

कर्मचारी के मूल वेतन से 12 फीसदी राशि ईपीएफओ में जमा होती है। इसी तरह नियोक्ता भी इतनी ही राशि जमा करता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पेंशन फंड और शेष निधी ईपीएफओ में जमा हाेती है। जरूरत के समय कर्मचारी अपनी राशि निकाल सकते हैं। कर्मचारी अपने सेवा काल में ऑनलाइन आवेदन कर तीन बार बगैर दस्तावेज दिखाए जमा राशि निकाल सकते हैं। जो 24 घंटे (अवकाश छोड़कर) बाद में मिल सकती है। आवेदन करते ही कुछ घंटे में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस आता है। आवेदन में त्रृटी होने पर कर्मचारी को एसएमएस से सूचित किया जाता है। जिसे दुरुस्त करने का मौका भी मिलता है। इसके बाद वेतन जिस खाते में जमा होता है, वहां निधी नेफ्ट के माध्यम से जमा की जाती है।

इसके अलावा उपचार के लिए अपनी जमा राशि से ही निधी निकाली जा सकती है। परिवार में विवाह के लिए भी अपनी जमा राशि से ही निधी का उपयोग किया जा सकता है। मकान निर्माण के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा जमा राशि (दोनों मदों) से निकाली जा सकती है। मकान निर्माण के लिए जमा राशि से 85 फीसदी तक निधी निकाली जा सकती है।

ऑनलाइन होने से काम में तेजी आई

क्षेत्रीय आयुक्त ईपीएफओ विकास कुमार के मुताबिक विभाग का सारा कामकाज ऑनलाइन हुआ है। लिहाजा आवेदन भी ऑनलाइन ही स्वीकारे जाते हैं। कर्मचारी तीन बार अपनी जमा राशि से निधी निकाल सकतेे हैं। इसके लिए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। आवेदन मिलते ही कर्मचारी को एसएमएस कर सूचित किया जाता है। 24 घंटे बाद निधी खाते में जमा करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये कर्मचारी का पैसा है, कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकालता है।