सूरत में साढ़े तीन साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी का डेथ वारंट जारी, 29 फरवरी को होगी फांसी

सूरत. गोड़ादरा में तीन साल की मासूम बच्ची से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी अनिल यादव के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने के बाद उसने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए जेल अधीक्षक को अर्जी सौंपी है, जिसमें उसने लिखा है कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है और वह सुप्रीम कोर्ट मे अपील करना चाहता है।

सेशन कोर्ट ने पांच महीने में मामले की सुनवाई पूरी कर 31 जुलाई को अभियुक्त अनिल यादव को फांसी की सजा सुनाई थी। सेशन कोर्ट के फैसले को उसने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसकी अपील याचिका नामंजूर करते हुए फांसी की सजा बरकरार रखी थी।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार की ओर से मुख्य लोकअभियोजक नयन सुखड़वाला ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर अनिल यादव के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी, जिस पर 31 दिसम्बर को सेशन कोर्ट ने अनिल यावद के खिलाफ डेथ वारंट जारी करते हुए 29 फरवरी सुबह साढ़े चार बजे उसे फांसी देने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद शनिवार को अनिल यादव ने जेल अधीक्षक मनोज निनामा को अर्जी सौंपी है, जिसमें उसने लिखा है कि उससे बड़ी भूल हुई है और अब वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता है। गौरतलब है कि गोड़ादरा निवासी अनिल यादव ने पड़ोसी की तीन साल की बेटी का अपहरण कर उसे अपने कमरे में ले गया था और बलात्कार करने के बाद बच्ची की हत्या कर फरार हो गया था। मामला सामने आने के बाद लिंबायत पुलिस ने उसे बिहार से गिरफ्तार कर लिया था।