टीडीएस, टीसीएस कटौती को सीबीडीटी ने किया स्‍पष्‍ट, जानिए किन भुगतान पर कितना फायदा

नई दिल्‍ली । सरकार ने टीडीएस और टीसीएस में हुई कटौती को गुरुवार को स्पष्ट कर दिया है। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दिन पूर्व आत्मनिर्भर भारत के अंतगर्त आर्थिक पैकेज के पहले चरण का ऐलान किया था। सीतारमण ने 31 मार्च, 2021 तक रेजिडेंट्स को किए जाने वाले नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड भुगतान के लिए टीडीएस व स्पेसिफाइड ​रेसिप्टस के लिए टीसीएस की रेट को मौजूदा रेट से 25 फीसदी कम करने की घोषणा की थी, जो 14 मई, गुरुवार से लागू हो गई है।

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि टीडीएस में 23 चीजों पर कटौती की जा रही है। इनमें सिक्योरिटीज, बैंक अकाउंट, प्रोफेशनल्स को भुगतान आदि शामिल है। इसी तरह टीसीएस में कटौती 12 मामलों में हुई है। पांडेय ने कहा कि इस कटौती के पीछे मकसद है कि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचे।

टीडीएस और टीसीएस में कटौती से लोगों के पास 50 हजार करोड़ रुपये बचेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी ने 14 मई को संशोधित टीडीएस व टीसीएस दरों को अधिसूचित कर दिया है। इस कटौती का लाभ ऐसे मामलों में टीडीएस या टीसीएस पर नहीं होगा, जिनमें पैन या आधार डिटेल्स उपलब्ध नहीं होने की वजह से उच्च दर पर टीडीएस या टीसीएस कटता है।

सीबीडीटी का संशोधित नोटिफिकेशन :-
-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने ​नोटिफिकेशन में कहा है कि डिविडेंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, किराया, प्रोफेशनल फीस और अचल संपत्ति की खरीद पर टीडीएस 31 मार्च 2021 तक 25 फीसदी घट गया है! कुल 23 मामलों में पेमेंट पर टीडीएस कटौती हुई है।
-अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान पर टीडीएस 5 फीसदी से घटकर 3.75 फीसदी हो गया है।
-डिविडेंड, ब्याज और अचल संपत्ति के किराए पर टीडीएस 10 फीसदी से कम होकर 7.5 फीसदी हो गया है।

-अचल संपत्ति की खरीद के लिए भुगतान पर टीडीएस एक फीसदी से घटकर 0.75 फीसदी हो गया है। वहीं, व्यक्तिगत किराये या एचयूएफ द्वारा किराया के भुगतान पर टीडीएस 5 फीसदी से घटकर 3.75 फीसदी हो गया है।

-ई-कॉमर्स भागीदारों पर टीडीएस 1 फीसदी से कम होकर 0.75 फीसदी हो गया है।

-अब प्रोफेशनल फीस के भुगतान पर टीडीएस 2 फीसदी से कम होकर 1.5 फीसदी हो गया है।

-नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत डिपॉजिट्स के मामले में भुगतान पर टीडीएस 10 फीसदी से घटकर 7.5 फीसदी पर आ गया है।

-म्यूचुअल फंडों द्वारा यूनिट्स की पुनर्खरीद के लिए भुगतान पर टीडीएस अब 20 फीसदी से कम होकर 15 फीसदी हो गया है।

-इंश्योरेंस कमीशन व ब्रोकरेस पर टीडीएस 5 फीसदी से घटकर 3.75 फीसदी पर आ गया है।

-म्यूचुअल फंडों द्वारा डिविडेंड के भुगतान पर टीडीएस 10 फीसदी से घटकर 7.5 फीसदी हो गया है।

-10 लाख रुपये से ज्यादा की मोटर व्हीकल बिक्री पर टीसीएस 1 फीसदी से भी घटकर 0.75 फीसदी पर आ गया है।

-तेंदु के पत्तों, स्क्रैप, टिंबर, फॉरेस्ट प्रॉड्यूस और मिनरल्स जैसे कोयला, लिग्नाइट या लौह अयस्क की बिक्री पर भी टीसीएस घटा है।

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