गोरखपुर। पदावनत शिक्षकों के संबंध मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने बेसिक शिक्षा सचिव पर 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। आदेश के अनुपालन के लिए आयोग ने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव समेत प्रयागराज के जिलाधिकारी और कोषागार को भी पत्र लिखा है।
पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने प्रभावित शिक्षकों को पदावनत करने का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया था। लेकिन बीएसए द्वारा पदावनत आदेश स्थगित कर संबंधित शिक्षकों को नियमित रूप से अनाधिकृत भुगतान किया जाता रहा। जिसके सम्बन्ध में गोरखपुर जनपद के बाल विनोद शुक्ला ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से शिकायत की थी। शिकायत बपर कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने सचिव से 5 बिंदुओं की जनसूचना मांगी थी। उक्त प्रकरण में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा न तो सूचना उपलब्ध कराई गई और न ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखा गया। जिसे आयोग ने गम्भीरत से लिया और सचिव बेसिक शिक्षा पर 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगा दिया। आयोग ने पारित अर्थदण्ड की वसूली के लिए विभाग के प्रमुख सचिव समेत प्रयागराज के जिलाधिकारी और कोषाधिकारी को भी पत्र लिखा है।