
लखनऊ. अनलॉक का चौथा (Unlock 4) चरण मंगलवार 1 सिंतबर से आरंभ हो रहा है। यूपी सरकार (UP Government) ने रविवार देर रात इसे लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दी है और जैसा की उम्मीद थी सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नियमों को ही इस बार भी लागू किया है। स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर व अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पहले की तरह अभी भी बंद रहेंगी। वहीं अब 21 सितंबर से शादी-विवाह संबंधी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। लेकिन 21 सितंबर तक इन मौकों पर क्रमशः 30 और 20 लोग ही शिरकत करेंगे।
सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों थी अब 100 लोगों के साथ किए जा सकते हैं। वहीं अब मेट्रो (Metro) भी खुल सकेंगी। साथ ही बार भी खोले जा सकते हैं। स्कूल-कॉलेज (School-College) को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन (Guidelines) जारी की गई है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अब निरुद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के बाहर डीएम स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। हालांकि हर शनिवार और रविवार को लागू होने वाली पाबंदियां जारी रहेंगी।
कहीं भी जाने पर कोई रोक नहीं-
सितंबर से राज्य के अंदर व एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगी। कहने का लब्बोलुआब यह है कि कोई भी देश में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, उसे कोई परमिशन नहीं लेनी होगी।
मेट्रो चलेगी-
अब तक बंद पड़ी मेट्रो को भी 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलने की इजाजत है। यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन लखनऊ में मेट्रो चलाने को लेकर पूरी तैयारियां कर चुका है। मेट्रो ट्रायल लगातार जारी है। यात्रियों व मेट्रो स्टॉफ को कोरोना से बचाने के लिए यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग होगी, उन्हें बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होनी चाहिए।
यह छात्र जा सकेंगे स्कूल-
30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। 21 सिंतबर के बाद यूपी में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। वहीं निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राएं अपने शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जा सकते हैं।
समारोह में 100 लोगों की अनुमति-
21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग व हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। शादी समारोह व अंतिम संस्कार को लेकर दिशानिर्देशों में अलग से जिक्र नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इनमें भी 100 लोगों के भाग लेने की इजाजत होगी। अभी तक शादी में 50 तो अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत थी।