एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व बीस हज़ार अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई

शहजाद अंसारी
बिजनौर। हत्या के मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगीना ने एक व्यक्ति को  आजीवन कारावास व बीस हज़ार के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई जबकि दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
  सहायक शासकीय अधिवक्ता पीएस कमल के अनुसार 29 दिसम्बर 2010 को थाना अफजलगढ़ के ग्राम आलमपुर गांवड़ी निवासी विपिन उर्फ अतुल पुत्र कृष्णदेव शर्मा भूतपुरी तिराहे पर अपने भतीजे को ट्यूशन छोड़ने गया था और वही पर बाइक ठीक कराने को अभियुक्त महेश मिस्त्री की दुकान पर रुक गया था काफी समय तक वापस नही आया तो घर वालो ने फोन भी किया लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर महेश मिस्त्री को फोन किया तो उसने बताया कि विपिन उसके घर है और खिचड़ी खाकर सो गया है लेकिन जब शाम तक भी नही आया तो विपिन का भतीजा विवेक गांव के प्रदीप के साथ महेश के घर पहुचा तो वहाँ सभी मुल्जिमान मौजूद थे और विपिन कमरे में मृत अवस्था मे था जिसके मुह से झाग निकल रहे थे  मृतक के परिजन शव को घर ले आये और थाने में तहरीर दी। शव का पुलिस ने पंचनामा भरा ओर पोस्टमार्टम कराते हुए बिसरा जांच के लिये आगरा भेजा।
जिसमे विपिन की मृत्यु ज़हरीले पदार्थ के सेवन से पाई गई। मृतक के पिता कृष्णदेव ने घटना के लगभग बीस माह बाद अदालत के आदेश पर महेश मिस्त्री, रेनू, भूपेंद्र राजपाल, दयाराम, व एक अज्ञात महिला के विरुद्ध 08 अगस्त 2012 को हत्या व षड्यंत्र का मुकदमा थाना अफजलगढ़ में क़ायम कराया और चुनावी रंजिश की बिना पर विपिन को ज़हर देकर मारने का आरोप लगाया। मामले की विवेचना के दौरान विवेचक ने महेश मिस्त्री, भूपेंद्र व दयाराम के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका विचरण न्यायालय ऐडीजे नगीना में हुआ।
अभियोजन ने नो साक्षी पेश किये। जबकि बचाव पक्ष ने सभी आरोपों से इनकार किया। केस के परिशीलन व परीक्षण के पश्चात न्यायालय ऐडीजे नगीना चंद्रशेखर मिश्रा ने एक आरोपी महेश मिस्त्री को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व बीस हज़ार के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई। जबकि भूपेंद्र, व दयाराम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता पीएस कमल व वरिष्ठ अधिवक्ता मौ0 आरिफ खान, प्रेम कुमार शर्मा व देवेंद्र शर्मा ने पैरवी की। न्यायालय ने अभियुक्त महेश मिस्त्री को दोषी ठहराते हुए सज़ा भुगतने के लिये ज़िला कारागार भेजने का आदेश दिया।

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