बहराइच: छात्र-छात्राओं को दी गई कानूनी जानकारियां

नानपारा/बहराइच l नगर में स्थित श्री शंकर इंटर कॉलेज मैं विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें छात्र-छात्राओं को कानूनी जानकारियां दी गई।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तहसील विधिक सेवा समिति की ओर से  आयोजित एकदिवसीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में कानून की बेसिक जानकारी दी गई।  शिक्षक सत्यदर्शी सिंह ने कानून की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किताबी ज्ञान के साथ साथ कानून की जानकारी होना भी आवश्यक है ताकि जीवन के हर पहलू से हम परिचित रहें और किसी भी समस्या का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखें।

मनीष कुमार मिश्रा एडवोकेट ने  बताया कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में लेती है तो उसका कारण जानना हमारा विधिक अधिकार है, पुलिस किसी को 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में नहीं रख सकती है। पारिवारिक मामलों के निपटान के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। इसी तरह लोक अदालतों में भी आवेदन करके विवाद का समाधान शीघ्र कराया जा सकता है।

ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट ने छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया कि प्रथम दृश्ट्या किसी के साथ अपराध घटित होने पर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसकी मदद करें, सबसे पहले पुलिस में शिकायत करें, जरूरत होने पर विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क कानूनी उपचार के लिए टॉल फ्री नंबर 15100 पर कॉल कर सकते हैं।

गरीबों, महिलाओं, नाबालिगों, शोषितों, आदिवासी वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराये जाते हैं। उपेक्षित वृद्ध जन अपने बेटों से तथा परित्यक्त महिलाएं अपने पति से भरण पोषण पाने की अधिकारिणी हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति से कानूनी मदद ले सकती हैं। अंत में कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुराग श्रीवास्तव ने विधिक जानकारी को ज्ञान का आवश्यक अंग बतातया।

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