बहराइच। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिखा यादव द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण एवं जिला कारागार में विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डिप्टी जेलर देवकान्त वर्मा व एस.के. त्रिपाठी तथा बंदीगण उपस्थित रहे। डिप्टी जेलर श्री वर्मा द्वारा बताया गया कि जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों में पुरुष बंदी 1131 व महिला बंदी 58, सिद्धदोष बंदियों में पुरुष बंदी 242 व महिला बंदी 16 है।
सचिव शिखा यादव द्वारा शिविर में उपस्थित बंदियों को उनके निःशुल्क मुकदमे की पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। ऐसे बंदी जिनके पास अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है, उनका प्रार्थना पत्र जेल पीएलवी द्वारा तैयार करवाकर कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच को प्रेषित किये जाने हेतु डिप्टी जेलर को निर्देशित किया गया। यादव ने कहा कि ऐसे सिद्धदोष बंदी जिनकी अपील न्यायालय में दाखिल नहीं हो पायी है, उन्हें अपनी अपील जेल अपील के माध्यम से कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया। बन्दियों को प्रत्येक माह आयोजित होने वाली जेल लोक अदालत के माध्यम से छोटे बादों के मुकदमें का शीघ्र निस्तारण कराये जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया तथा प्ली बारगेनिंग व धारा 436ए द.प्र.सं. के बारे में भी बताया गया।
पाकशाला के निरीक्षण के दौरान निर्धारित मेन्यू के अनुरूप भोजन तैयार करते हुए पाया गया। डिप्टी जेलर एस.के. त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि अत्यधिक गर्मी को देखते हुए चिकित्सक की सलाह पर बंदियों को आम पना भी दिया जा रहा है। जेल परिसर में शुद्ध पेयजल हेतु आर.ओ. का प्लांट लगा हुआ है। साथ ही जेल परिसर में जगह-जगह शीतल पेयजल की भी व्यवस्था की गयी है।
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उत्तरप्रदेश, बहराइच