बरेली : जन सूचना न देने वाले बीडीओ पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड

दैनिक भास्कर ब्यूरो

बरेली। आरटीआई के तहत मांगी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराना बीडीओ को महंगा पड़ा। राज्य सूचना आयोग ने विलंब का दोषी मानते हुए बीडीओ पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सीडीओ को अर्थदंड की धनराशि उनके वेतन से वसूलने के आदेश दिए गए हैं। अजय प्रकाश शर्मा संयुक्त सचिव बरेली बार एसोसिएशन ने नवाबगंज की ग्राम पंचायत नवदिया वमनपुरी मटकुला में शौचालय से संबंधित जन सूचना वर्ष 2020 में मांगी थी। ब्लॉक से उन्हें जनसूचना नहीं दी गई। उसके बाद आवेदक ने राज्य सूचना आयोग लखनऊ में अपील दायर की। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने बीडीओ नवाबगंज को सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

राज्य सूचना आयोग ने दिए वेतन से वसूली के आदेश

इसके बाद भी बीडीओ न तो आयोग में उपस्थित हुए, न ही सूचनाएं उपलब्ध कराईं। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचनाएं समय से न देने, आयोग के समक्ष उपस्थित न होने और निर्देशों का अनुपालन न करने में विलंब का दोषी मानते हुए बीडीओ नवाबगंज पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। संयुक्त रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग लखनऊ को निर्देशित किया गया है कि बीडीओ नवाबगंज पर अधिरोपित अर्थदंड की धनराशि उनके वेतन से वसूल की जाए।

शौचालय से संबंधित मांगी थी सूचना, आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए बीडीओ

आवेदक अजय प्रकाश शर्मा एडवोकेट ने बताया कि इस मामले में एक पत्र विधि मंत्रालय और महामहिम राष्ट्रपति को भेजकर जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निश्चित समयावधि में सूचना न देने पर अर्थदंड के साथ सजा का भी प्रावधान भी करने की मांग की गई है।

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