ब्रिटिश अदालत का आदेश- अनिल अंबानी चीन के तीन बैंकों के 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करें

नई दिल्ली : रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के लिए भारी मुसीबत की खबर लंदन से आई है। लंदन के एक कोर्ट ने उन्हें चीन के तीन बैंकों को 717 मिलियन डॉलर (5000 करोड़ से ज्यादा) 21 दिनों के भीतर चुकाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ऑफ इंग्लैंड ऐंड वेल्स के कमर्शल डिविजन के जस्टिस नीगेल टीयरे ने कहा कि इस मामले में अनिल अंबानी की पसर्नल गारंटी है, जिसके कारण उन्हें रकम चुकानी होगी।

प्रतिवादी रकम चुकाने के लिए बाध्यकारी
जस्टिस नीगेल ने अपने आदेश में कहा कि गारंटी प्रतिवादी पर बाध्यकारी है। इसलिए उन्हें यह रकम चुकानी होगी। कुल रकम 71 करोड़ 69 लाख 17 हजार 681 डॉलर है।

आरकॉम से जुड़ा है मामला
अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा 2012 में कॉर्पोरेट लोन से जुड़ा है। इसके लिए उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी। हालांकि बयान में यह भी कहा गया है कि लोन अनिल अंबानी ने व्यक्तिगत रूप से नहीं ली
थी।

अंबानी ने गारंटी पर कभी साइन नहीं की
इंडस्ट्रियल ऐंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (ICBC) ने अपना दावा उस गारंटी के आधार पर किया है जिसपर अनिल अंबानी ने कभी साइन नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी ओर से किसी भी गारंटी को निष्पादित करने के लिए किसी को अधिकृत करने से लगातार इनकार किया है।

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