
भास्कर समाचार सेवा
सहारनपुर। शक्ति नगर नुमाइश कैम्प स्थित मंदिर महादेव जी महाराज प्रबंधक विक्रम सिंह राणा ने 3 वर्ष पूर्व नगर कोतवाली में एफ आई आर 35/2019 दर्ज कराई थी – जिसमे उसे भूमाफिया बताते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की गई थी लेकिन न्याय नही मिलने की स्थिति में उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उक्त वाद को अन्य जनपद में स्थानांतरण कराया गया था। मंदिर महादेव जी के महाराज शक्ति नगर के प्रबंधक विक्रम सिंह ने बताया कि मंदिर की संपत्ति को हड़प करने वाले तथाकथित प्रॉपर्टी व्यवसायिक व दस्तावेज लेखक अनिल जुनेजा को बागपत मे अपर जिला जज तृतीय द्वारा बेल खारिज कर मन्दिर को न्याय दिया गया है। जीपीओ रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंदिर प्रबंधक विक्रम सिंह ने बताया कि अनिल जुनेजा के खिलाफ चार्ज सीट आने पर न्यायालय द्वारा कार्रवाई करते हुए वारंट 82 व 83 की कार्रवाई की गई थी जिसके चलते मंदिर महादेव जी महाराज ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमे को अन्य जनपद में ट्रांसफर करने की एक रिट भी दायर की थी जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर मुकदमे को बागपत न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। अनिल जुनेजा ने बागपत न्यायालय में पेश होकर अपनी जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिस पर मंदिर महादेव जी महाराज व अनिल जुनेजा के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे। मंदिर महादेव जी महाराज के अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि तहसीलदार उप जिला अधिकारी, जिला उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक सभी न्यायालयों में फैसले मंदिर महादेव जी महाराज के पक्ष में हुए। विक्रम सिंह का कहना है कि मंदिर की संपत्ति को खुर्दबुर्द करने की कोशिश करने वाले अन्य लोगो के भी खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए।