Gyanvapi Mosque Row : ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Row) और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज गुरुवार को वाराणसी (Varanasi) की सिविल कोर्ट (Civil Court) ने अपना फैसला (Court Decision On Gyanvapi Mosque Survey) सुना दिया है। बता दें कि इस मामले में तीन दिनों तक एक-एक तथ्य ध्यान से सुनने के बाद आज सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोर्ट का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। बता दें कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं बदला जाएगा। साथ ही कोर्ट ने अजय मिश्र के साथ दो सहायक कमिश्नर भी नियुक्त किए गए। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में कई बातें साफ की है। कई अहम बिंदुओं को स्पष्ट किया है। ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Row) के सर्वे को लेकर चल रहे विवाद पर कोर्ट ने कहा है कि पूरी मस्जिद का सर्वे होगा।
अजय मिश्र बने रहेंगे कोर्ट कमिश्नर
बता दें कि ज्ञानवापी सर्वे मामले पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र नहीं हटाए जाएंगे। कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान वकील ने जानकारी दी कि अजय मिश्र के साथ दो विशेष सहायक कमिश्नर भी नियुक्त किए गए है। अजय मिश्र के साथ सहायक कमिश्नर के रूप में विशाल सिंह को नियुक्त किया है।