भ्रष्टाचार मामले में कैंट बोर्ड के पूर्व सीईओ हाईकोर्ट में तलब

दैनिक भास्कर/लियाकत मंसूरी
मेरठ। कैंटबोर्ड के पूर्व सीईओ नावेंद्र नाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें डोर टू डोर कूड़ा उठाने के ठेकेदार के साथ ठेके में भ्र्ष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट में तलब किया गया है। मामले की अंतिम सुनवाई 22 जुलाई को की जानी है। उक्त संदर्भ में शुक्रवार को पूर्व उपाध्यक्ष विपिन सोढ़ी द्वारा एक पत्रकारवार्ता आयोजित की गई, जिसमें उनके साथ कैंट बोर्ड के वर्तमान मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा व पूर्व बोर्ड सदस्य धर्मेंद्र सोनकर भी थे।
विपिन सोढ़ी द्वारा पत्रकार वार्ता में बताया गया कि कैंट क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा संग्रह करने वाले ठेकेदार को तत्कालीन सीईओ नावेंद्र नाथ द्वारा अनुबंध की राशि से बढाकर भुगतान किया गया। जिसके विरोध में उनके द्वारा कैंट बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष व डीजीडीई दिल्ली में शिकायत की गई थी, जिस पर जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उनके द्वारा मामले को भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्र्ष्टाचार न्यायालय और उसके उपरांत हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया।जिस पर अब हाईकोर्ट द्वारा मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए सुनवाई की तिथि तय करते हुए तत्कालीन सीईओ नावेंद्र नाथ व सम्बंधित ठेकेदार को उनके जवाब सहित अदालत में पेश होने के आदेश पारित किए गए हैं।
पत्रकार वार्ता में पूर्व उपाध्यक्ष विपिन सोढ़ी ने बताया, उक्त मामले में स्पष्ट रूप से गम्भीर भ्र्ष्टाचार प्रदर्शित हो रहा है और इस मामले में पूर्व सीईओ जेल भी जा सकते हैं। वर्तमान सीईओ डॉक्टर सतीश शर्मा ने कहा, वो जनहित के समर्थन में हमेशा हैं, लेकिन भ्र्ष्टाचार किसी भी तरह का हो वो उसके हमेशा ही खिलाफ हैं।
विदित हो, उक्त प्रकरण में कुछ समय पूर्व मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा द्वारा भी इसी प्रकार के आरोप नावेंद्र नाथ पर लगाते हुए पत्र कैंट बोर्ड के उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया गया था।
फिलहाल उक्त मामला अब कोर्ट के संज्ञान में आने के कारण वर्तमान सीईओ ज्योति कुमार द्वारा कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया गया।

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