एस खान/औरैया।
शहर में 18 वर्ष पूर्व हुई फायरिंग व बमबारी के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने सपा नेता सहित चार अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व ढाई लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस बमबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई थी।
अभियोजन पक्ष के वकील शैलेष चतुर्वेदी ने बताया कि शहर के नेहरू इंटर कॉलेज के तत्कालीन प्रबंधक व कांग्रेसी नेता राधा कृष्ण चतुर्वेदी ने मामला दर्ज कराया था कि वह 8 अक्टूबर 2001 की शाम अपने घर के दरवाजे पर अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत कर रहे थे तभी तिलक नगर के सपा नेता ओम प्रकाश गुप्ता व उनका पुत्र रानू , तत्कालीन प्रधानाचार्य अवध नारायण त्रिपाठी व सपा नेता राजू कुशवाहा श्री कृष्ण यादव राजू निवासी जमालपुर अपने दो अज्ञात साथियों के साथ राइफल बंदूक से लैस होकर दरवाजे पर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए हथगोले फेंकने लगे जिसमें वहां मौजूद कल्लू खां निवासी भैरोपुर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई वहां बैठे सभी पांचों लोग घायल हो गए।
हमलावर असलहे लहराते हुए फरार हो गये थे। उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 319 के तहत सत्र न्यायालय में मुकदमा चला जिसमें आठ अभियुक्तों को नामजद किया गया। 18 साल की लंबी सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष के वकील अभिषेक मिश्रा व शैलेश चतुर्वेदी ने पैरवी करते हुए इसे आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। इस मामले में साक्ष्यों के अभाव में 4 लोगों को बरी कर दिया गया जबकि कल्लू खां की हत्या के मामले में दोषी पाए गए सपा नेता व नेहरू इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षक ओम प्रकाश गुप्ता व उनके पुत्र रानू, राजू त्रिपाठी एवं श्री कृष्ण यादव को दोषी मानते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
साथ ही सभी आरोपियों को अलग अलग का ढाई लाख ढाई लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की 50 प्रतिशत धनराशि मृतक कल्लू के परिवार वालों व 30 प्रतिशत उस फायरिंग व बमबारी में घायल हुए लोगों को देने का भी आदेश दिया। दोषी पाए गए सपा नेता सहित चारों आरोपियों को इटावा जेल भेज दिया गया।