गोंडा, बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन व बाल हिंसा , बाल विवाह के लिए जिला पंचायत सभागार में डीएम डा उज्जवल कुमार , सीडीओ गौरव कुमार ने दीप प्रज्जवलित कर जन जागरण कार्यक्रम की शुरूआत की। इसमें गोंडा का कटराबाजार , बहराइच का चित्तौरा, श्रावस्ती का इकौना बलरामपुर का बलरामपुर ब्लाक शामिल है।
डीएम ने किया मंडलीय कार्यशाला का आगाज
डीएम डा उज्जवल कुमार ने बताया कि छह से 14 साल तक बच्चों से श्रम का कार्य न कराया जाए, 14 से 18 साल तक जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जा सकता है। इन्हें शिक्षित किया जाए। बाल विवाह से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पडता है, ऐसे में बालक 21 व बालिका की उम्र 18 साल होनी चाहिए।
एएसपी शिवराज ने बताया कि बाल हिंसा रोकने के लिए पाक्सों व जेजे एक्ट बना हुआ है, किसी बालक व बालिका का शरीरिक व मानसिक उत्पीडन करना गैर कानूनी है। उपश्रमायुक्त अनुभव वर्मा ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित, डीपीओ संतोष कुमार सोनी व यूनिसेफ के पदाधिकारी मौजूद रहेे।