हरिद्वार: जान लेवा हमलावर के दोषी को मिली पांच साल की सजा

दैनिक भास्कर समाचार सेवा

हरिद्वार। जान लेवा हमला करने के मामले में आरोपी को सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने पांच वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि आठ जून 2016 को भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर ग्रामीण वसीम को गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के अनुसार साढ़े छह बजे शाम वसीम गांव में मतलूब की दुकान पर खड़ा हुआ था।

सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने सुनाया निर्णय, छह साल पहले हुई थी घटना

वहां पर आरोपी मौके से बंदूक लहराता हुआ और वसीम को गोली मारकर वहां से चला गया था। मौके पर मौजूद परिवार वालों व राहगीरों ने चोटिल वसीम को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रुड़की पहुंचाया था। चोटिल वसीम की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर मेरठ रैफर किया था।

सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने सुनाया निर्णय, छह साल पहले हुई थी घटना

वसीम के भाई शमीम अहमद ने हमलावर संदीप कुमार पुत्र चमनलाल निवासी ग्राम मानक माजरा थाना भगवानपुर के खिलाफ अपने भाई को जान से मारने की नीयत से फायर करने का मुकदमा दर्ज कराया था। शमीम अहमद ने बताया कि उसके भाई वसीम व आरोपी के बीच दीवार को लेकर कहासुनी हुई थी।

इसी रंजिश पर हमलावर पर अपने भाई वसीम के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने संदीप को दोषी पाते हुए 5 वर्ष की कैद तथा 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने वारदात में प्रयुक्त बन्दूक रखने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए छह माह की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।

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