कनेक्शन नहीं लिया तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

-14 जनपदों के लिए पीवीवीएनएल ने की अस्थायी संयोजनों की सुविधा

भास्कर समाचार सेवा
मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया, बिना विद्युत कनेक्शन के कोल्हू चलता पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

उन्होंने बताया, गन्ने की पिराई एवं केन क्रेशर सत्र आरम्भ हो गया है। इसके मद्देनजर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के समस्त 14 जनपद मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, रामपुर एवं बिजनौर के किसान जो केन क्रेशन चलाते हैं, उनके लिए वर्तमान में अस्थायी संयोजनों की सुविधा की गई है। पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मीटर स्थापित कर झटपट योजना में किसानों को एलएमवी-9 श्रेणी के अन्तर्गत अस्थायी संयोजन बिना किसी परेशानी के दिए जा रहे हैं। उपभोक्ता झटपट पोर्टल पर कोल्हू, केन क्रेशर के आनलाईन अस्थायी संयोजन के लिए आवेदन करके निर्धारित समय सीमा में संयोजन प्राप्त कर लाभान्वित हो सकते हैं।

प्रबंध निदेशक ने किसानों से की अपील
प्रबंध निदेशक ने अपील करते हुए कहा, बिना वैध कनेक्शन अथवा बिजली चोरी से कोल्हू न चलाए। अस्थायी कनेक्शन लेकर ही कोल्हू, केन क्रेशर चलाए, ताकि भारी जुर्माने से बचा जा सके।

विभाग कर रहा संयोजनों की आकस्मिक जांच
उन्होंने बताया, कोल्हू, केन क्रेशर के संयोजनों की आकस्मिक जांच विभाग द्वारा करायी जा रही है। आकस्मिक चेकिंग में बिना विद्युत कनेक्शन के कोल्हू, केन क्रेशर चलता पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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