हाईकोर्ट ने कोरोना की वजह से रिहा 2,177 कैदियों की अंतरिम जमानत 45 दिन बढ़ाई

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली की जेलों से जमानत पर रिहा किए गए 2,177 कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि 45 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया है।


जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इन कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि 45 दिन और बढ़ाने की अनुशंसा हाई पावर्ड कमेटी ने की थी। हाई पावर्ड कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट की जज जस्टिस हीमा कोहली कर रही हैं। हाई पावर्ड कमेटी ने इसके लिए हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक आदेश जारी करने की जरूरत बताई थी। हाई पावर्ड कमेटी ने कहा था कि जमानत पर रिहा किए गए कैदियों को कोरोना संक्रमण के दौरान दोबारा जेल में लाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि के समाप्त होने के बाद अगले 45 दिनों के लिए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाए।


कमेटी ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि वो कमेटी की अनुशंसाओं को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रेषित करें ताकि न्यायिक आदेश पारित किया जा सके। हाई पावर्ड कमेटी की बैठक के दौरान जेल महानिदेशक संदीप गोयल ने सूचित किया था कि सभी जेल प्रशासन ने कमेटी के पहले के आदेश का पूरे तरीके से पालन किया है। उसकी वजह से जेलों में कोरोना को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सका है।


बैठक में ये भी बताया गया कि सफूरा जरगर समेत दूसरी गर्भवती महिलाओं को जेल में विशेष भोजन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। कमेटी को बताया गया कि पहले के आदेश के मुताबिक जेल प्रशासन ने तिहाड़ जेल से 260 कैदियों को मंडोली और रोहिणी जेल में ट्रांसफर किया गया है। जेल महानिदेशक ने कमेटी को बताया कि जेल के अंदर आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं ताकि नए कैदियों को दूसरे कैदियों के संपर्क में आने से रोका जा सके। इसके अलावा नए कैदियों की थर्मल स्क्रीनिंग और उनकी चिकित्सा का ख्याल रखा जा रहा है।


हाई पावर्ड कमेटी ने जेल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए तिहाड़ जेल के सौ कैदियों को मंडोली जेल में ट्रांसफर करने का फैसला किया। बैठक में हाई पावर्ड कमेटी को सूचित किया गया कि पांच मई तक 3,573 विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत या पेरोल पर रिहा किया गया है। जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा-पूरा पालन किया जा रहा है। जेल के कॉमन एरिया जैसे नहाने की जगह, किचन और जेल के टेलीफोन एरिया को लगातार सैनेटाइज किया जाता है।
जेल महानिदेशक की ओर से दी गई जानकारी पर संतोष व्यक्त करते हुए हाई पावर्ड कमेटी ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि किसी कैदी के जमानत का आदेश मिलते ही उसे तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही कैदियों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचना भी सुनिश्चित किया जाए।

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