दुष्कर्म व जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपी को फांसी व दूसरे को उम्रकैद की सुनाई सजा

भास्कर समाचार सेवा
मुजफ्फरनगर।
जनपद में तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद जानलेवा हमले के दो आरोपियों की सजा पर अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए एक को फांसी जबकि दूसरे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पिछले साल से दोनों आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया गया था।
जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव में पिछले वर्ष तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों की सजा पर अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है वहीं दूसरे आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मात्र 200 दिन के भीतर प्रकरण में फैसला आया। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया की वारदात की गत 12 जून 2022 को अंजाम दिया गया था। पड़ोसी युवक मासूम को नजदीक स्थित मंदिर में पूजा के बहाने घर से ले गया था। इसके बाद उसने अपने साथी के साथ मिलकर बच्ची से दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मासूम पर जानलेवा हमला किया। पीड़ित पक्ष ने पड़ोस के ही राजेश टोटा और उसके साथी सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत में हुई। जिसमें अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को फांसी जबकि दूसरे आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।