कोलकाता हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई, कहा…

कोलकाता हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ममता बनर्जी सरकार को सीसीटीवी लगाने और चिकित्सा सुविधाओं में शौचालय और अलग आराम कक्षों के निर्माण में “सुस्त” प्रगति के लिए फटकार लगाई।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

“काम का कोई भी हिस्सा 50% से ऊपर नहीं है, प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? हम 9 अगस्त से निगरानी कर रहे हैं,” कानूनी वेबसाइट लाइव लॉ ने सीजेआई के हवाले से कहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को 15 अक्टूबर तक चल रहे काम को पूरा करने का निर्देश दिया है।सुनवाई के दौरान वकील वृंदा ग्रोवर ने पीठ को बताया कि मृतक पीड़िता के माता-पिता सोशल मीडिया में उसके नाम और तस्वीरों का खुलासा करने वाले बार-बार क्लिप से परेशान हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसने इस मुद्दे पर पहले ही आदेश पारित कर दिया है और अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस आदेश को लागू करना है। इसने अपने पिछले आदेश को स्पष्ट किया और कहा कि यह सभी मध्यस्थों पर लागू होता है। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि डॉक्टर के बलात्कार और हत्या तथा वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, “आरजी कर अस्पताल में अभी भी कार्यरत वे लोग कौन हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है और जिनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है।” पीठ ने सीबीआई से उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के साथ जानकारी साझा करने को कहा।

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