गोला गोकर्ण नाथ खीरी। जिलाधिकारी के निर्देश पर विकास खण्ड कुम्भी (गोला) व बिजुआ के 23 कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिकों की बैठक तहसीलदार गोला के सभाकक्ष में आहूत की गयी। उक्त बैठक में सभी कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिकों, नायब तहसीलदार, गोला व सहायक विकास अधिकारी, (पंचायत / कृषि) कुम्भी (गोला) व बिजुआ बैठक में उपस्थित हुये।
तहसीलदार गोला ने बैठक में अवगत कराया कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त व्यवस्था बगैर कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाये। यदि किसी के द्वारा उक़्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गयें है। जबकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है।
राजस्व विभाग के आदेश संख्या-1618/19-2017 – रा0-9, दिनांक 13.11.2017 द्वारा पर्यावरण को हो रहे क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिये गये है। इसमें 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रू० 2500/- दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए रू0 5000/- और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000/- तक पर्यावरण कम्पन्सेशन वसूली के निर्देश है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि कम्बाइन मशीन चलाये जाने के समय निर्धारित शर्तों का यदि अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।