लॉकडाउन 4.0: इस राज्य ने दी बड़ी छूट, रोडवेज और प्राइवेट बसों को चलाने की दी अनुमति

बेंगलुरु
कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) में बड़ी छूट देते हुए रोडवेज और प्राइवेट बसों को चलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन (Containmen zone) में सख्ती लागू रहेगी। राज्य के सीएम बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु के लोगों को 31 मई तक कर्नाटक में आने की अनुमति नहीं होगी।
सीएम येदियुरप्पा ने कहा, ‘लॉकडाउन 4 में राज्य के अंदर रोडवेज और प्राइवेट बसों के संचालन की इजाजत है।’ उन्होंने बताया कि बसों में एक बार में केवल 30 यात्रियों को ही सफर की इजाजत दी जाएगी। मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा। बस का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा।

ऑटो-टैक्सी में एक बार में बैठेंगे सिर्फ 3
मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर-राज्यीय परिवहन को मंजूरी नहीं दी जाएगी केवल आपात स्थितियों में ही इसकी अनुमति होगी। इसी प्रकार से ऑटो और टैक्सियों को भी चलाने की अनुमति दी गई है लेकिन उसमें चालक को मिला कर केवल तीन ही लोग यात्रा कर सकेंगे। बड़ी कैब में चालक सहित चार लोग यात्रा कर सकते हैं।

सीएम येदियुरप्पा ने कहा, ‘कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन होगा जबकि दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति रहेगी। होम क्वारंटीन को मजबूत बनाया जाएगा।’

राज्य के अंदर चलेंगी ट्रेन
कर्नाटक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए बताया, ‘राज्य में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा राज्य के अंदर सभी ट्रेनों के संचालन की भी अनुमति दी गई है।’ येदियुरप्पा ने कहा कि 31 मई तक राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन
मुख्यमंत्री ने बताया कि सैलून खोलने की इजाजत दी गई है। पार्क सुबह सात बजे से नौ बजे तक और शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल को छोड़ कर शेष सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि रात का कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा और रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा।

पंजाब में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी
पंजाब ने भी लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार राज्य में रेड और ऑरेंज जोन का निर्धारण अब जिला प्रशासन करेगा। इसके साथ ही अब लोगों को बाजार जाने या ऑफिस या कार्यस्थल पर जाने के लिए पास लेने की जरूरत नहीं होगी। पंजाब में कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की ही छूट दी गई है। सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलीं रहेंगी। सीमित स्टाफ के साथ सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगें। स्कूल, कालेज और अन्य शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे।

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