चुनाव में न धन चलेगा और न बल, आयोग की रहेगी नजर

बैठक करते डीएम रवीश गुप्ता

वोटरों को लुभाना पड़ेगा भारी, होगी जेल

सुलतानपुर। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है । जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी  रवीश गुप्ता ने कहा है कि अगर किसी दल, प्रत्याशी या उसके समर्थकों द्वारा किसी व्यक्ति/वोटर को वोट देने के लिए धमकाया जाता है या वोट के लिए प्रलोभन दिया जाता है या फिर किसी भी प्रकार से वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए कोई भी अनुचित प्रयास किया जाता है तो उस प्रत्याशी या उसके समर्थक को एक साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने कहा कि ऐसे प्रत्याशियों को या उनके समर्थकों को भी दण्डित किया जाएगा जो वोटरों को लुभाने के लिए कैश या सामान देने की कोशिश करेगा।

  जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि, निर्वाचन की धारा 171 (ख) के तहत कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान किसी वोटर को उसके पक्ष में वोट देने के लिए उत्प्रेरित करता है, उसे नकद या अन्य कोई वस्तु देता है तो वह भी दंडनीय अपराध है। इसके लिए एक साल की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसी तरह कोई प्रत्याशी किसी दूसरे प्रत्याशी को, या कोई प्रत्याशी किसी व्यक्ति को मारने-पीटने की धमकी देता है तो वो भी इसी सजा के दायरे में आता है। डीएम रवीश गुप्ता ने कहा कि, आयोग के निर्देश पर उड़न दस्ता लगाया गया है। रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों के विरुद्ध उड़न दस्ता कार्रवाई करेगा। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि रिश्वत लेने से परहेज करें। यदि डराने-धमकाने की जानकारी है तो टोल फ्री नंबर 1950 और कॉल सेंटर के नंबर 05362-220540- 41-42-43 पर सूचित करें।

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