
हनुमानगढ़ । विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने शनिवार को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में एक जने को दोषी करार दिया। दोषी इंद्रजीत कुमार (25) निवासी वार्ड 16 संतनगर पीएस रानिया को तीन साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है जो अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार डूडी ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 21 अक्टूबर 2019 को पीडि़ता ने टिब्बी थाने में परिवाद दिया था कि जब वह खेती जाती या घर में अकेली होती तो आरोपी इंद्रजीत उससे छेड़छाड़ किया करता था।
कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर की अश्लील हरकत
18 अक्टूबर को जब वह खेत में नरमा चुग रही थी तो वहां आरोपी आ गया। आरोपी ने उसे समोसा खिलाया। उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। समोसा खाने के बाद वह सुन्न हो गई। इसका फायदा उठाने के लिए आरोपी ने पीडि़ता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। गलत नीयत से उसके कपड़े फाड़ दिए। मगर पीडि़ता खुद को संभालते हुए जैसे-तैसे आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची। इसके बाद घटना के बारे में अपनी माता को बताया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी इंद्रजीत के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए तथा 10 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। कोर्ट ने इंद्रजीत को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 354 ए तथा 7/8 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई।