पीलीभीत : अपात्र को आवास देने में फंसे पंचायत सचिव, वसूली के आदेश

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र को लाभ पहुंचाने के मामले में पंचायत सचिव को दोषी मानते हुए वसूली के आदेश हुए हैं। इसके साथ ही 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार ने ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार को नोटिस जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकासखंड बरखेड़ा की ग्राम पंचायत डांडिया राझे में अपात्र ग्रामीण महेंद्र सिंह पुत्र अमीर चंद को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ पहुंचने में दोषी ठहराया है।

ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही शासकीय धनराशि 1,10,000 लाख रुपए को क्षति पहुंचने पर वसूली करने के आदेश दिये हैं। उक्त प्रकरण में गांव के ही हरगोविंद ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए सेवानिवृत शिक्षक अमीर चंद्र के पुत्र को आवास से लाभान्वित करने की शिकायत की थी। प्रकरण में जांच शुरू होने के बाद डीपीआरओ सतीश कुमार ने पंचायत सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।

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