बिलसंडा/गजरौला/दियोरिया/पीलीभीत। देश में पहली जुलाई को लागू हुए तीन कानूनों पर कार्यशाला आयोजित की गई। थाना स्तर से लेकर जिला कारागार और पुलिस लाइन में प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सवाल जवाब किये और पुलिस अधिकारियों ने मार्गदर्शन किया।
कारागार में आयोजित कार्यक्रम में बंदियों को नए कानून की जानकारी दी गई। आयोजन में मुख्य रूप से जिला संयुक्त बार के अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा, सिविल बार के अध्यक्ष विवेक पाण्डेय व सचिव मोहन गिरि और सेन्ट्रल वार के अध्यक्ष कुलविन्दर सिंह सहोता, सचिव विवेक अवस्थी की मौजूदगी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत के अपर जिला जज सुनील कुमार पूर्णकालिक सचिव व एलएडीसीएस के सदस्यगण भी मौजूद रहे। जेल अधीक्षक राजेश कुमार पाण्डेय ने नए कानूनों के बारे मंे बताया। थाना बिलसंडा में नए भारत के नए कानून लागू किए जाने पर आयोजन किया गया। थाना क्षेत्र से आए लोगों को थानाध्यक्ष रणजीत सिंह ने संबोधित किया।
साथ ही महिला डेस्क पुलिस अधिकारी अनीता ने महिलाओं संबंधी नए कानून के बारे में लोंगो को जानकारी दी। कार्यक्रम में खण्ड विकास कार्यालय से आये प्रभारी एडीओ आईएसबी पंकज शर्मा, स्वास्थय विभाग से डॉक्टर अफलाक हुसैन आदि मौजूद रहे। थाना गजरौला में भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कार्यशाला का आयोजन किया गया। तीन नए आपराधिक कानून से सरकार ने 24 फरवरी 2024 को तीनों नये आपराधिक कानून की अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। नए कानून में हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 103 कहलाएगी,
हत्या करने का प्रयास 307 अब धारा 109 कहलाएगी, ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 318 होगी, दहेज हत्या लगाई जाने वाली धारा 304 अब धारा 80 होगी, वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 64 होगी, चोरी करने की धारा 379 अव धारा 303 कहलाएगी। कार्यक्रम को नायब तहसीलदार परतोष त्रिवेदी सम्बोधित करते हुए गजरौला थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने कहा गया कि यह दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर एक कदम है। कार्यशाला में वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद आरिफ, एसआई कमलेश सिंह, हरीश कुमार, देवेंद्र कुमार, मनोज कुमार,
जगवीर सिंह, कृष्ण कुमार व प्रधान पति नेमचंद वर्मा, रामसनेही, रामओतार वर्मा लोग मौजूद थे। थाना दियोरिया में एक बैठक का आयोजन प्रभारी निरीक्षक राजीव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक सलमान अली, उपनिरीक्षक अरुणेश भदौरिया, उपनिरीक्षक शंकर लाल, उपनिरीक्षक एके सिंह सहित समस्त पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी निरीक्षक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने बताया एक जुलाई 2024 से नये कानून लागू हो गये है। तीन नए अपराधिक कानूनों में पहला भारतीय न्याय संहिता बीएन एस 2023, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएन एस एस 2023, तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएस एस 2023 शामिल हैं। नये कानून के अंतर्गत अब धोखाधड़ी की धारा 420 की जगह 316 और हत्या की धारा 302 की जगह 101 से जाना जाएगा। कार्यक्रम में व्यापारी और प्रधान शामिल रहे।