दैनिक भास्कर ब्यूरो
पीलीभीत। महिला कल्याण विभाग और महिला शक्ति केंद्र ने जिला ग्राम विकास संस्थान में स्वयं सहायता समूह की सखियों के साथ महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया। महिला कल्याण विभाग से महिला कल्याण अधिकारी सुवर्णा पांडे ने बताया महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं महिलाओं के अधिकारों आदि के विषय में जानकारी दी गई।
महिलाओं को समान रूप से शिक्षित करें। समाज में महिलाओं के महत्व को बढ़ाने के लिए पुरुषों व महिलाओं को संगठित होकर चलना होगा। महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास के साथ-साथ सुरक्षा प्रदान करनी होगी। महिलाओं की सुरक्षा को सरकार द्वारा संचालित महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 ,चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 आदि की जानकारी होना भी आवश्यक है।
जिला समन्वयक जय श्री सिंह ने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं बाल सेवा योजना सामान्य, बाल सेवा योजना कोविड-19 ,मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना आदि के विषय पर जानकारी दी। वन स्टॉप सेंटर से मनोसामाजिक परामर्श मृदुला शर्मा ने वन स्टॉप सेंटर एक ही छत के नीचे मिल रही सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो वह लिखित प्रार्थना पत्र दे सकती हैं। कार्यक्रम मे जिला ग्राम विकास संस्थान अधिकारी सुनील वर्मा, महिला कल्याण अधिकारी सुवर्णा पांडे, कंचन कुमार (वरिष्ठ प्रशिक्षक जिला ग्राम विकास संस्थान) जिला समन्वयक व पूरनपुर, ललौली खेड़ा समूह की महिला सखी मौजूद रहीं।