लॉकडाउन में बदले सैलून के नियम, सैलून खुलेंगे लेकिन इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली। लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से लोग करीब डेढ़ महीने से घर पर है। दफ्तर समेत दुकानों, मॉल और सैलून के बंद होने की वजह से लोगों को हेयर कटिंग, शेविंग और ग्रूमिंग की दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में लॉकडाउन 4.0 में यूपी सरकार (UP Government) ने लोगों को थोड़ी सहूलियत दी है। अब यूपी में सैलून (Saloon) खोले जा सकेंगे, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का पाल करना पड़ेगा।

योगी सरकार के मुताबिक हेयर सैलून में सिर्फ बाल काटे जा सकेंगे। क्योंकि लोग खुद से अपने हेयर नहीं काट सकते हैं। सैलून में दी जाने वाली अन्य सर्विस जैसे हेड मसाज, फेस मसाज, क्लीन अप और स्पा आदि पर रोक होगी। क्योंकि इन चीजों से संक्रमण का खतरा हो सकता है।

हाइजीन का होना जरूरी
यूपी सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक सैलून खोलने के लिए हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी होगा। सैलून में काम करने वाले सभी कर्मचारी हाथों में ग्लव्स पहनें और मुंह पर मास्क लगाएं। हो सके तो बालों को भी कवर करें। साथ ही परिसर को सैनिटाइज कराएं।

5 से ज्यादा लोग न हो इकट्ठा
लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। इसलिए एक दुकान में पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो। इसके अलावा बाल काटते समय ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी हो। कटिंग के बाद और पहले हाथ अच्छे से सैनिटाइज करें। ग्राहकों के लिए भी इसकी व्यवस्था करें।

इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध
लॉकडाउन में दुकानें खोलने पर ढील दी गई है। दिल्ली में जहां आड-ईवन फॉर्मूला अपनाया जाएगा। वहीं यूपी समेत अन्य राज्यों में भी अल्टरनेटिव दिनों में दुकानें खुलेंगी। जिससे लोगों की भीड़ इकट्ठा न हो सके। इस दौरान मेट्रो, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल आदि पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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