हाथरस केस में SC का फैसला, ‘HC करेगा CBI जांच की निगरानी, केस दिल्ली ट्रांसफर करने पर अभी विचार नहीं

नई दिल्ली:  हाथरस मामले (Hathras Case) की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज अहम फैसला सुनाया. उच्चतम न्यायलय के अनुसार CBI जांच की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के बाद कोर्ट तय करेगा कि केस का ट्रान्सफर उत्तर प्रदेश से दिल्ली किया जाए या नही. इसके अलावा पीड़ितों व गवाहों की सुरक्षा पर भी हाईकोर्ट ध्यान देगा. कोर्ट के अनुसार CBI हाईकोर्ट को रिपोर्ट करेगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने अपील की थी कि इस मामले का ट्रायल दिल्ली में हो.

चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की बेंच ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं तथा वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर जांच बाधित की गई

बताते चलें कि हाथरस में एक युवती के साथ हैवानियत के बाद हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पुलिस ने तमाम विरोध के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया था. इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में आ गई थी.

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