
दीपोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से मतदान करने को प्रेरित किया गया
में बनाई गई रंगोली की हो रही हर तरफ चर्चा
सीतापुर। अधिक से अधिक मतदान कराने को लेकर प्रशासन हर जरूरी कदम उठा रहा है। जिले भर में जहाँ मतदाताओ को जागरूक करने के लिये रैलियां निकल रही है तो नुक्कड़ नाटक भी आयोजित हो रहे है। यही नही स्वीप कार्यक्रम के तहत दीपोत्सव कर डीएम ने जागरूकता का एक नया आगाज किया है। कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर जमीन पर बनाई गई मतदाता जागरूकता रंगोली तो देखते ही बन रही है। लगातार चल रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रमो की जहाँ चारो तरफ धूम है वही हर तरफ इसकी खूब चर्चाएं भी हो रही है।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देशन में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लालबाग शहीद पार्क में 5100 दिए और कैंडल जलाकर मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के मतदाताओं का आह्वान किया गया कि 23 फरवरी 2022 को सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जनपद में शत प्रतिशत मतदान का रिकॉर्ड बनाएं। जिलाधिकारी ने जनपद के स्वीप कार्यक्रम के नोडल प्रभारी अजीत कुमार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई दी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिलाधिकारी को अपने व्यस्ततम समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। रंगोली बनाने एवं दीपक तैयार करने मैं लगे सभी अध्यापक अध्यापिका, डीएलएड के प्रशिक्षुओं का डायट प्रवक्ता स्नेह लता, योगेन पांडे, नीलम कुमारी, अंजू गुप्ता, कामिनी, केशव शुक्ला, पूजा सक्सेना, प्रियंका, अनीता, कामिनी, रश्मि, शालिनी, प्रदीप वर्मा, राम सहारे वर्मा, एवं बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिका और डीएलएड प्रशिक्षण कार्यालय के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
23 फरवरी को रहेगा जिले में सार्वजनिक अवकाश
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135(ख) के प्राविधानों के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा। अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नही की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिये मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिये वह मजदूरी संदत की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में भी दी गई होती। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो ऐसा नियोजक जुर्माने से दण्डनीय होगा।