सीतापुर: पूर्व विधायक को तीनों धाराओं में अलग-अलग सजा

सीतापुर। वर्ष 2008 में शहर के लालबाग बाजार में अतिक्रमण हटाए जाने को लंेकर घटित हुई घटना में एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मुकदमे में आज मंगलवार को विद्वान न्यायाधीश ने सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को तीन धाराओं में सजा सुनाई है। जिसके तहत धारा 147 में एक वर्ष का कारावास, धारा 353 में दो वर्ष का कारावास तथा धारा 337 में तीन माह का कारावास की सजा सुनाई गई है।

न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एम०पी०/एम०एल०ए, सीतापुर के विद्वान न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा आज जो सजा सुनाई गई है उसके तहत कहा गया है कि पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्त राधेश्याम जायसवाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त वृद्ध है। पूर्व में कोई दोषसिद्धि नहीं हुयी है।

प्रोवेशन अधिनियम का लाभ दिये जाने की याचना की गयी है। दूसरी तरफ विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी। उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दोषसिद्ध अभियुक्त राधेश्याम जायसवाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 353 एवं 337 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया गया है। यह सही है कि अभियुक्त वृद्ध उम्र लगभग 73 वर्ष है तथा अभियोजन द्वारा कोई पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य भी दाखिल नहीं किया गया है।

परन्तु यह भी सही है कि अभियुक्त विधायक तथा नगर पालिका परिषद सीतापुर का अध्यक्ष भी रहा है। अभियुक्त सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। विधायक होने के नाते अभियुक्त का यह दायित्व था कि वह समाज में उच्च मानदण्ड स्थापित करता। परन्तु अभियुक्त द्वारा उपस्थित जनसमूह को पत्थरबाजी करने के लिए उकसाया गया, जोकि एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षित नहीं है। प्रजातंत्रीय सरकारों में आम जनता अपने जनप्रतिनिधि के ही दिखाये गये मार्ग पर ही चलती है।

अतएव न्यायालय के मत में अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रोवेशन अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतएव प्रोवेशन अधिनियम का लाभ दिये जाने की याचना अस्वीकार की जाती है। अभियुक्त राधेश्याम जायसवाल द्वारा किये गये अपराध अन्तर्गत धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता एक वर्ष के साधारण कारावास, धारा 353 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दो वर्ष के कारावास तथा धारा 337 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। कारागार में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। सभी सजाऐं साथ-साथ चलेगीं।

इनसेट – इन लोगों पर दर्ज हुआ था मुकदमा
वर्ष 2008 में निहालचन्द्र, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका सीतापुर द्वारा शहर कोतवाली में अपराध संख्या 2018/2008 में आरोप-पत्र संख्या-193/2009 धारा-147, 353, 332, 337, 427 भा०द०वि० के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें राधेश्याम जायसवाल आयु लगभग 73 वर्ष पुत्र-स्व० रामभरोसे जायसवाल, निवासी-आर्य नगर, थाना कोतवाली, जिला-सीतापुर, अजय गुप्ता आयु लगभग 55 वर्ष पुत्र महादेव प्रसाद गुप्ता, निवासी- मालगोदाम,

थाना-कोतवाली, जिला सीतापुर, सलीम आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र-सज्जाद, निवासी दुर्गापुरवा, थाना- कोतवाली, जिला- सीतापुर, बबलू द्विवेदी आयु लगभग 48 वर्ष पुत्र-स्व शम्भूलाल, निवासी- नईबस्ती, थाना-कोतवाली, जिला- सीतापुर, मुकुटराज आयु लगभग 69 वर्ष पुत्र कस्तूरी लाल, निवासी- सिविल लाइन्स, थाना-कोतवाली, जिला- सीतापुर, खैराती लाल आयु लगभग 68 वर्ष पुत्र देवी दयाल, निवासी-83 प्रेमनगर, थाना-कोतवाली, जिला सीतापुर, राजीव भाटिया आयु लगभग 61 वर्ष पुत्र स्व० मनोहर लाल,

निवासी-प्रेमनगर, थाना कोतवाली, जिला सीतापुर, जीवेश साहनी आयु लगभग 57 वर्ष पुत्र-सीताराम साहनी निवासी- आर्यनगर, थाना-कोतवाली, जिला- सीतापुर, दिनेश कुमार आयु लगभग 64 वर्ष पुत्र स्व० देवराज, निवासी-129 प्रेमनगर, थाना-कोतवाली, जिला- सीतापुर, विपिन गुप्ता आयु लगभग 47 वर्ष पुत्र-भगवती प्रसाद गुप्ता, निवासी- 573 लोहारबाग, थाना कोतवाली, जिला सीतापुर, भगवती प्रसाद आयु लगभग 64 वर्ष पुत्र सरजू प्रसाद, निवासी-573 लोहारबाग, थाना-कोतवाली, जिला- सीतापुर तथा मन्ना गुप्ता आयु लगभग 46 वर्ष पुत्र रमेशचन्द्र गुप्ता, निवासी-जेल रोड, थाना कोतवाली, जिला- सीतापुर शामिल थे। पूर्व विधायक को छोड़ अन्य सभी बरी हो गए है। 

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