नई दिल्ली (ईएमएस)। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान ईडब्ल्यूएस/ओबीसी आरक्षण के आधार पर 2021-2022 के लिए नीट-पीजी काउंसलिंग की अनुमति प्रदान कर दी है। शीर्ष कोर्ट ने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित मानदंड के अनुसार नीट-पीजी काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए 10प्रतिशत आरक्षण की अनुमति इस वर्ष मौजूदा मानदंडों के रूप में सभी मेडिकल सीटों के लिए नीट में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों में दी है। न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखा और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के लिए लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था।
कोर्ट ने कहा कि नीट-पीजी के लिए शिक्षण सत्र 2021-22 में ईडब्ल्यूएस मानदंड पूर्व की अधिसूचना के अनुसार ही होंगे, और आगे के लिए इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने ईडब्ल्यूएस के लिए आठ लाख रुपए की आय संबंधी मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए नीट पीजी के वास्ते काउंसलिंग पहले के मानदंडों के आधार पर ही होगी।