सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए करनी पड़ेगी भरपाई

बरेली। (मुनीब हुसैन )देश में अक्सर कथित आंदोलनों, जुलूस, और राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि वो यह भूल जाती है कि वह किस का नुकसान कर रही है।  ऐसे में आपने कभी सरकारी संपत्तियों के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान करने की घटनाओ के बारे में भी सुना और देखा भी होगा। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जब बीते दिनों योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रभावशाली कदम उठाते हुए उपद्रव करने वालों से ही इसकी भरपाई करने का निर्णय लिया। आपको बता दे जब देश भर में मार्च 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति की क्षति वसूली नियमावली 2020 लाई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है हिंसा में लिप्त प्रत्येक व्यक्ति को चिन्हित करके उसकी प्रॉपर्टी जप्त करके उसको नीलाम करेंगे जो पैसे आएंगे उनके द्वारा सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को पहुंचाई गई क्षति की भरपाई होगी।

अब सवाल यह उठता है कि जब योगी सरकार ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो फिर प्रशासन ऐसे संगठनों के खिलाफ सख्त क्यों नहीं है। वही हाल में उत्तरप्रदेश राज्य के बरेली शहर में लव जिहाद को लेकर भारी बवाल मचा  जिसमें वीएचपी और बीजेपी के नेता-कार्यकर्ता आरोपी लड़के को पकड़ने की मांग को लेकर थाने पहुंचकर जमकर हंगामा कर संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा किला थाने में सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हुए वीडियो वायरल हुआ जिसमें संगठनों द्वारा थाना परिसर में घुसकर तुनक मिजाजी दिखाकर थाने में रखी सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया तो क्या ऐसे में प्रशासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहां मानेगी जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो फिर उन संगठनों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई कौन करेगा।

जबकि एक बारे में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 है इसके प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी साबित होता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है साथ ही इसमें जुर्माने का प्रावधान भी है। तो ऐसे में यह सवाल करना लाज़मी है कि थाने परिसर में अंदर घुस कर सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वाले क्या कानून और संविधान को अपने हाथ में ले सकते हैं।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें