सीतापुर : पालिकाध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के अधिकार हुए सीज

अमन अवस्थी 
सीतापुर। सीतापुर नगर पालिका के अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के वित्तीय अधिकारों को शासन द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद डीएम शीतल वर्मा द्वारा सीज करने की कार्रवाई की गई है। उनके सभी अधिकारों को सिटी मजिस्ट्रेट प्रेमप्रकाश उपाध्याय को सौंप दिया गया है।
डीएम शीतल वर्मा द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर के पत्र 28 दिसंबर 2018 द्वारा 12 आकस्मिकता एवं अपरिहार्य तथा जन सामान्य के हित तथा निकाय के कार्य का निर्माण संचालन के संभव न हो पाने के संबंध में प्रस्तुत आख्या तथा प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग लखनऊ के 3 अक्टूबर 2018 को राधेश्याम जायसवाल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर को कारण बताओ नोटिस में प्रथम दृष्टया पालिका अध्यक्ष पर आरोप प्रमाणित पाए जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 की उपधारा 02 के परंतुक के तहत उनके अधिकार सीज किए गए हैं। शासन द्वारा निर्गित कारण बताओ नोटिस में 3 अक्टूबर 2018 के विरुद्ध राधेश्याम जायसवाल द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या 30270 एमबी 2018 योजित की गई थी। जिसे उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-10-2018 द्वारा खारिज किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 में उल्लेखित व्यवस्था के अंतर्गत शासन के पत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2018 द्वारा राधेश्याम जायसवाल को कारण बताओ नोटिस निर्गत किए जाने की तिथि से उनके वित्तीय प्रशासनिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निष्पादन और निर्वहन करने से स्वतः प्रविरत हो गए हैं। ऐसी दशा में नगर पालिका परिषद सीतापुर के अध्यक्ष के वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निष्पादन और निर्वहन हेतु राधेश्याम जायसवाल को शासन द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों से वियुक्त होने तक शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के दौरान पद की सुचिता बनाए रखने के दृष्टिगत शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रेम प्रकाश उपाध्याय नगर मजिस्ट्रेट को नामित किया जाता है यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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