कोरोना से बिगड़े हालात, छत्तीसगढ़ के चार जिलों में धारा 144 लागू, मास्क न पहना तो..

कवर्धा. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में स्थिति नियंत्रित करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कवर्धा कलेक्टर ने जिला में धारा 144 लागू कर दिया है। अब किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी। साथ ही नियम तोडऩे पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। होली पर्व को देखते हुए कवर्धा के साथ ही बिलासपुर, बस्तर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। चारों जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दिया है। होलिका दहन के लिए 5 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। वहीं मास्क नहीं पहनने पर अब 500 रुपए जुर्माना देना होगा। सभी पर्यटन स्थलों को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।

पर्यटन स्थल किया बंद
चारों जिलों के कलेक्टर ने सभी प्रकार की रैली, खेलकूद, मेला, धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक लगा दिया है। सभी पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग का कड़ाई से पालन करना होगा।

होगी कानूनी कार्रवाई
सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल और मॉल में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी। कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। सर्दी, खांसी, बुखार सांस लेने में दिक्कत पर कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य किया गया है। सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत पर निकटतम केंद्र में कोविड-19 जांच कराना और रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। जांच, निरीक्षण दल के भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को सहयोग देने से इंकार करने, जानकारी नहीं देने, निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करने और आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

रहना होगा होम क्वारंटाइन में
धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। व्यक्तिगत, एकल रूप से धार्मिक स्थल, संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा। किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र या उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग कर अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, सैनिटाइजर करना अनिवार्य होगा। दो पहिया और चार पहिया वाहनों में क्रमश: 2 व 4 व्यक्ति ही बैठ सकेगें। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल या सड़क मार्ग से प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा।