हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद क्रेशर स्वामियों द्वारा अवैध रूप से हो रहा खनन

बाजपुर। उच्च न्यायालय नैनीताल ने जिला ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी मानकों के खिलाफ संचालित स्टोन क्रेशर सहित अन्य के खिलाफ जनहित में याचिका सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल को एक माह के अंदर याचिकाकर्ता के आरोपों की जांच कर अवैध खनन को बंद करने के निर्देश दिए हैं।

ग्राम गजरौला निवासी हरकेश सिंह पुत्र हंसराज ने जनहित में हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर कर अवैध खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ खनन रोकने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। नैनीताल के तहसील कालाढूंगी ग्राम बैलपड़ाव  बन्नाखेड़ा रोड पर लगभग 80 एकड़ भूमि पर स्टोन क्रेशर स्वामियों द्वारा 2 फीट मिट्टी खुदाई की कालाढूंगी एसडीम से परमिशन ली गई थी, जिस पर स्टोन क्रशर स्वामियों ने लगभग 40 एकड़ भूमि अवैध रूप से खनन किया लगभग 70 फीट खुदाई कर दी गई। याचिकाकर्ता ने बताया कि बाजपुर के स्टोन क्रशर स्वामी द्वारा अवैध रूप से पैसे के बल पर खनन किया जा रहा है। हाईकोर्ट नैनीताल ने जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर व नैनीताल के जिलाधिकारी को अवैध खनन रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए।

1 दिसंबर को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे और 6 दिसंबर को जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को हाईकोर्ट की प्रति रिसीव करा दी है। हरकेश कुमार ने बताया दोनों जिलों के डीएमओ से लेकर सीएम तक अवैध खनन को रोकने के लिए शिकायत की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि राजस्व विभाग को कई करोड़ का चूना लगाया जा चुका है। हाईकोर्ट के आदेश पर भी खनन नहीं रोका गया तो मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जिस स्थान पर अवैध खनन किया जा रहा है, वहां पर इतना बड़ा खड्डा हो गया है कि वहां पर जानवर भी गिर सकते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। लगभग 100 डंपर इस अवैध खनन में लगे हुए हैं। हरकेश कुमार ने बताया कि दोनों जिलों के स्थानीय अधिकारियों की सांठगांठ से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है।

हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एसएसपी नैनीताल एसएसपी यूएसए नगर को अवैध खनन रोकने के लिए स्टोन क्रशर स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अवैध खनन किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।

नीलेश आनंद भरणे, डीआईजी नैनीताल।

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