15 दस्तावेजों से कर सकेंगे निकाय चुनाव में मतदान, मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो घबराने की बात नहीं

निकाय चुनावः मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी डाल सकेंगे वोट

फिरोजाबाद, (हि.स.)। नगर निकाय चुनाव में यदि आपका मतदाता सूची में नाम है और आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। बिना मतदाता पहचान पत्र के भी आप आयोग द्वारा मान्य 15 दस्तावेजों को दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इन दस्तावेजों में से किसी एक का होना अनिवार्य है।

जिला प्रशासन ने जिन 15 दस्तावेजों को विकल्प के रूप में माना है, उनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य व केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र व राशनकार्ड है।

उपरोक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे बशर्ते कि सभी सदस्य मतदान स्थल पर एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। इस प्रकार से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।

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