69000 शिक्षक भर्ती में फंसा नया पेच, फिर कोर्ट पहुंचा 31661 पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति का मामला

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के 31661 पदों पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने संजय कुमार यादव की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है।

अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया

याचिका में आरोप है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जबकि अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया। एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के अनुसार मिर्जापुर जिले से आवेदन करने वाले याची का ओबीसी वर्ग में शैक्षणिक गुणांक 69.5 है, लेकिन उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। जबकि ओबीसी वर्ग में ही 68.5 शैक्षणिक गुणांक से भी कम पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इससे पहले मई में जारी काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की सूची में याची का नाम था।

सारे नियमों का पालन

वहीं राज्य सरकार का पक्ष रख रहे मुख्य स्थाई अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय, अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता संजय कुमार सिंह और बेसिक शिक्षा परिषद के वकील अरुण कुमार का कहना था की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में की जा रही हैं और सरकार सारे नियमों का अक्षरश: पालन कर रही है। लिस्ट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें