
मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई बसपा सांसद अफजाल को गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर कोर्ट शनिवार को फैसला सुनाएगी। गैंगेस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या (2005) के दो साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था। यह केस राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने दर्ज की थी।
2007 के बाद यानी 16 साल से यह मामला गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट में है। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था। हालांकि, जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी। पिछले साल 23 सितंबर 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे।
दरअसल, 2005 में हुई पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में अंसारी बंधु 4 साल पहले बरी किए जा चुके हैं। हालांकि, गैंगस्टर एक्ट का यह मामला उसी से जुड़ा है। ऐसे में कोर्ट के फैसले से पहले कृष्णानंद राय की पत्नी अल्का राय ने कहा, “मुझे न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है।” वहीं, पिछले दिनों अफजाल अंसारी ने कहा था, हम पर हत्या का जो केस लगाया गया था उसमें कोर्ट बरी कर चुका है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे का कोई आधार नहीं बनता है। कोर्ट पर पूरा भरोसा है।”
अपडेट्स…
- कोर्ट के बाहर RAF तैनात है। बाहरी शख्स की एंट्री बंद कर दी गई। मीडिया कर्मियों को भी कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया।
- बसपा सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर कोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी दो कारों को कोर्ट कैंपस में आने की अनुमति दी गई।
- बांदा जेल में बंद मुख्तार को गाजीपुर कोर्ट नहीं लाया गया है। वह जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में शामिल होंगे।