यूपी के निजी स्कूलों को राहत, कोरोना काल की फीस वापसी के आदेश पर सुप्रीम रोक

नई दिल्ली  (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को राहत दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने कोरोना काल में छात्रों से ली गई फीस का 15 फीसदी हिस्सा वापस करने या भविष्य में एडजस्ट करने का निर्देश दिया था।

लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल की याचिका में कहा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना स्कूलों का पक्ष सुने आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी में दिए अपने आदेश में यह भी कहा था कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें भी ली गई फीस का 15 फीसदी पैसा लौटाना होगा।