विधानसभा चुनाव: हर घंटे मिलेगी मतदान प्रतिशत की जानकारी, मोबाइल क्यूलेस एेप तैयार

भोपाल । मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान केन्द्रों पर होने वाले मतदान के प्रतिशत की जानकारी प्रति घंटे आमजन को मिलेगी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मत प्रतिशत मोबाइल क्यूलेस एेप तैयार किया है। एेप का उपयोग पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक-1 एवं सेक्टर ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। एंड्रॉइड फोन के प्लेस्टोर में जाकर एेप डाउनलोड कर उपयोगकर्ता को अपने मोबाइल नम्बर से लॉगिन करना होगा। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी-मतदान अधिकारी क्रमांक-1 के मोबाइल नम्बर की मेपिंग उनके मतदान केन्द्र से की जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पंजीकृत मोबाइल नम्बर से ही उपरोक्त एेप का उपयोग किया जा सकेगा।
प्रदेश के मु्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने शनिवार को मीडिया ने बताया कि मतदान के दिन संबंधित पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी क्रमांक-1 अथवा सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान प्रारंभ होने के पश्चात प्रत्येक घंटे, प्रारंभ से 09 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 01 बजे, 02 बजे, 03 बजे, 04 बजे, 05 बजे एवं अंतिम रूप से अपने मतदान केन्द्रों पर मतदान करने वाले पुरुष एवं महिला मतदाता की संख्यात्मक जानकारी दर्ज कर भेजी जाएगी, जो भोपाल मुख्यालय स्थित सर्वर में एकत्रित होगी। इस जानकारी को प्रमुख स्थानों पर मतदान प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।
सामान्य तौर पर मोबाइल एेप ऑनलाइन मोड में कार्य करेगा, किन्तु इन्टरनेट नेटवर्क नहीं होने पर भी एसएमएस सर्विस के माध्यम से ऑफलाईन मोड में मोबाइल एेप पर दर्ज डाटा भोपाल स्थित सर्वर में एकत्रित किया जा सकेगा। इस प्रकार, सभी मतदान केन्द्रों से मतदान की अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सकेगी और आमजन को समय-समय पर मतदान से अवगत कराने में यह मोबाइल एेप अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

क्यूलेस एेप से बिना लाइन के मतदान करें
कांताराव ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदान केन्द्र पर बिना कतार के मतदान सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश ने क्यूलेस मोबाइल एेप तैयार किया गया है। इस मोबाइल एेप की सहायता से प्रत्येक मतदाता, मतदान केन्द्र पर मतदान के लिये पूर्व टोकन प्राप्त कर अपनी बारी आने पर मतदान कर सकेंगे। इस प्रकार मतदाता को कतार में लगने की आवश्यकता नहीं होगी।
मोबाइल एेप का उपयोग मतदान केन्द्र के बाहर स्थित मतदाता सहायता बूथ पर उपस्थित बी.एल.ओ के पास पहुंचकर अपना एपिक नम्बर अथवा मतदाता सूची में अपने सरल क्रमांक को बतायेगा। बी.एलओ सरल क्रमांक की सहायता से मतदाता को एक टोकन नम्बर जनरेट कर प्रदान करेगा। अपना टोकन नम्बर प्राप्त कर मतदाता मतदान केन्द्र के समीप बनाये गये प्रतीक्षाकक्ष में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मतदान केन्द्र पर मतदाता को बुलाने पर मतदान कर सकेंगे।

मतदान के एक दिन पूर्व से बिना प्रमाणीकृत विज्ञापन पर रोक
विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस के एक दिन पूर्व यानी 27 एवं 28 नवम्बर को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है, यह प्रमाणीकरण राज्य एवं जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी द्वारा किया जाएगा। किसी भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी या अन्य संगठन/व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में 27 एवं 28 नवम्बर को विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व विज्ञापन की विषय सूची को, जिला एवं राज्य स्तरीय, जैसी भी स्थिति हो एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक होगी।

 

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