बहराइच : जन सूचना आवेदन पत्रों का निस्तारण में समय सीमा का पालन करें अधिकारी- सूचना आयुक्त

बहराइच। जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के उद्देश्य से एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर आये राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चन्द्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में 30 दिवस की समयसीमा का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए सम्बन्धित को अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध करा दी जाए। आयुक्त ने कहा कि यदि कोई आवेदन पत्र विभाग से सम्बन्धित नही है, तो ऐसे आवेदन-पत्र को सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाए।

सूचना आयुक्त श्री सिंह ने अधिकारियों से कहा कि सूचना उपलब्ध कराते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि फरियादी को पूर्ण सूचना उपलब्ध कराएं और आवश्यकता के अनुसार अन्य प्रपत्र भी संलग्नक करें, ताकि फरियादी आपकी कार्यवाही से संतुष्ट हो जाए। श्री सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आधी अधूरी व भ्रामक सूचना कदापि न दें। श्री सिंह ने अधिकारियों को यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक जन सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजिका रखें, जिसमें जनसूचना आवेदन पत्रों की प्राप्ति व निस्तारण से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण क्रमवार व तिथिवार अंकित किया जाए।

राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगना वादी का अधिकार है तथा सूचना देना जन सूचना अधिकारी का वैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सुझाव दिया कि अपने पदेन उत्तरदायित्वों के साथ-साथ जन सूचना अधिकारी के वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन भी 30 दिवस के भीतर अवश्य करें। सूचना आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि यदि किसी प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आप द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है तो आवेदनकर्ता को 30 दिवस के अन्दर सूचना न देने के कारणों से अवश्य अवगत कराया जाय। श्री सिंह ने सभी सम्बन्धित से कहा कि किसी भी परिस्थिति में 30 दिन की समयसीमा का उल्लंघन न किया जाय। सूचना आयुक्त ने बैठक में मौजूद जन सूचना अधिकारियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया।

जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जनपद आगमन के लिए सूचना आयुक्त श्री सिंह का आभार ज्ञापित करते हुए कहाकि बैठक के माध्यम से जिले के अधिकारियों का जो ज्ञानार्जन हुआ है उससे जन सूचना अधिकार से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण करने में सहयोग प्राप्त होगा। डीएम ने जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैठक में आयुक्त के माध्यम से प्राप्त हुए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित अवधि में आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। बैठक के अन्त जिलाधिकारी ने सूचना आयुक्त को ओडीओपी अन्तर्गत निर्मित स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। जबकि बैठक से पूर्व सभागार के बरामदे में जन सूचना अधिकार विषय पर उकेरी गई रंग-बिरंगी रंगोली का सूचना आयुक्त ने अवलोकन किया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर. मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, कारागार अधीक्षक राजेश यादव, उप जिलाधिकारी सदर डॉ पूजा यादव, पयागपुर दिनेश कुमार, कैसरगंज पंकज दीक्षित, महसी राकेश कुमार मौर्या, मिहींपुरवा संजय कुमार, सीएमओ डॉ एस.के. सिंह, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

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