नई दिल्ली । राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज के रूप में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने पिछले 12 फरवरी को अनुशंसा की थी।
जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाईकोर्ट के तीसरे वरिष्ठतम जज हैं। उनके ट्रांसफर के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पिछले 20 फरवरी को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया था।
जस्टिस मुरलीधर ने बीते दिन 26 फरवरी को दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हम दिल्ली में 1984 दंगों जैसे हालात पैदा नहीं होने दे सकते हैं।
अब उनके ट्रांसफर के बाद दिल्ली हिंसा के मामले पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल के सुनवाई करने की संभावना है। इस मामले पर आज (गुरुवार को) सुनवाई हो सकती है। जस्टिस मुरलीधर ने 25 फरवरी की आधी रात के बाद और 26 फरवरी को तीन बजे तक सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी।